नागालैंड में अफस्पा की समय - सीमा 6 महीने के लिए बढ़ाई गई बढ़ी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम्र्ड फोर्सेज ( स्पेशल पावर्स ) एक्ट  1958 की धारा 3 के तहत 30 दिसंबर , 2018 से छह महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि कि म्यांमार की सीमा से सटा हुआ नागालैंड आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित हो चुका है । अफस्पा ( AFSPA : Armed Forces Speical Powers Act ) सुरक्षाबलों को किसी भी जगह अभियान संचालित करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है ।

विदितत हो कि 31 मार्च , 2018 को मेघालय के सभी क्षेत्रों से  अफस्पा को पूरी तरह से हटा लिया गया था । जबकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी लागू था । जबकि मणिपुर में यह इंफाल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में लागू है । असम में इसके क्षेत्र को
कम करने पर विचार हो रहा है तथा नागालैंड के सभी क्षेत्रों में | अफस्पा लागू है । ध्यातव्य है कि अफस्पा को 1 सितंबर , 1958 की पूर्वोत्तर राज्यों असम , मणिपुर , त्रिपुरा , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम और नागालैंड में लागू किया गया था । इसे लागू करने का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा को रोकना था ।

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