राज्यपाल

संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है । राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है ।राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए निम्न योग्यता अपेक्षित है ।

-वह भारत का नागरिक हो।

- 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो ।

-किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो

-वह राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो।

 राज्यपाल की पदावली पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है ।राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है । दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है । राज्यपाल को ₹110000 प्रतिमाह वेतन मिलता है। राज्यपाल खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। पदावधि के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तारी नहीं हो सकती है ।राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष राज्यपाल होता है राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है । राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है । राज्यपाल राज्य प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है । राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है । राज्य विधान मंडल के सत्र को राज्यपाल आहूत तथा स्थगित करता है। राज्य विधान सभा को राज्यपाल भंग कर सकता है । राज्यपाल धन विधायक के अतिरिक्त अन्य सभी विधायकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है ।राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल के पास एकाधिकार ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है ।विधानमंडल के प्रथम राज्यपाल संबोधित करता है।

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