संविधान में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों के अर्थ (संवैधानिक शब्दावली) भाग-6

प्रिवीपर्स - स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में 500 देशी रियासतों का विलय किया गया था । उन देशी रियासतों के जो शासक थे उन्हें सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं और अनुदान प्रदान किये गये थे । इस प्रकार की सुविधाओं और अनुदानों को प्रिवीपर्स कहा जाता हैं । प्रिवीपर्स , को संविधान में उल्लिखित किया गया हैं । 

अविश्वास प्रस्ताव - किसी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विरोधी दल द्वारा रखा गया ऐसा प्रस्ताव जिसमें सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया है और सरकार की  भर्त्सना की गयी हो अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है । अविश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने के पक्ष में यदि 50 सदस्य भी हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है । इसके बाद प्रस्ताव पर बहस होती है और अंत में मतदान होता है । यदि प्रस्ताव को मतदान के आधार पर स्वीकृती मिल जाती है तो सत्तारूढ़ सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है । 

कूप - जब किसी विद्रोही गुट द्वारा सशस्त्र विद्रोह में सैनिक  कार्यवाही से या गुप्त रूप किसी गैर कानूनी तरीके से सत्ताधारी दल को हटाकर नयी सत्ता की स्थापना की जाती है  तो उसे कूप कहते हैं। 


रिकाट सिस्टम - यह एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत समय से पूर्व ही बुलाने का अधिकार मतदाताओं को प्रदान किया जाता है । भारतीय संविधान द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । 

सैक्शंस - जब किसी सरकार द्वारा उसके अधीनस्थों को दण्ड अथवा पुरस्कार उनके द्वारा नियमों के पालन अथवा उल्लंघन के आधार पर प्रदान की जाती है तो उसे सेक्शंस कहते हैं ।

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