लोक सेवा आयोग

भारत में सन् 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी ।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की राष्ट्र शक्ति राष्ट्रपति को है ।वर्तमान में इसकी संख्या 10 है ।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है । यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है।

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। 
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं ।
परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हताओ के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं।

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