स्टार्टअप में निवेश के लिए आसान होंगे नियम

• बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की इच्छा रखने वाले स्टार्टअप को शुक्रवार को राहत देने की घोषणा की। बदले प्रावधानों में स्टार्टअप में निवेश करने की चाह रखने वाले निवेशकों को निवेश की मान्यता मिलना आसान हो जाएगा।
• सेबी निदेशक मंडल की यहां हुई एक बैठक के बाद ‘‘इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म’ के लिये निवेशकों को मान्यता देने की प्रक्रिया की एक रूपरेखा को मंजूरी दी। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म उस शेयर बाजार प्लेटफॉर्म का नाम होगा जहां नए स्टार्टअप सूचीबद्ध होंगे।
• इस रूपरेखा के तहत मान्यता प्राप्त निवेशक की पहचान पाने के लिये डीमैट खाता रखने वाले निवेशकों को शेयर बाजारों या डिपाजिटरीज के समक्ष आवेदन करना होगा। परख करने के बाद इन निवेशकों को तीन साल की मान्यता देंगे।
• इससे पहले सेबी ने दिसम्बर 2018 में कई कदम उठाये थे जो ‘‘इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफार्म’ में स्टार्टअप का सूचीबद्ध होना आसान करने की दिशा में थे। निवेशकों के लिए योग्यता तथा अन्य प्रावधानों को सेबी बाद में अधिसूचित करेगा। 
• सूत्रों ने कहा कि 50 लाख रपए की सालाना कुल आय तथा पांच करोड़ रुपय्ए की न्यूनतम नकदी रखने वाले निजी व्यक्तियों को मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव है।
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