यह अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आता है यह भाग 6 में निहित हैl विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/ 3 से अधिक नहीं होगी lविधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगीl किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या निम्नलिखित रुप में चुने जाते हैंl
एक तिहाई सदस्यों से राज्य की नगर पालिका जिला बोर्ड तथा अन्य ऐसे स्थानीय अधिकारियों के द्वारा चुना जाता है जिसे संसद समय-समय पर निर्धारित करती है !कुल सदस्य संख्या का 1/ 12 भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर चुना जाता है जो कम से कम 3 वर्ष में स्नातक हो या उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण करते हो! 1/12 सदस्य से निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं जो माध्यमिक पाठशाला में कम से कम 3 वर्ष तक नियमित शिक्षक रहा हो! 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं जो विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है! राज्यपाल कला संस्कृत, समाज सेवक, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य चुनता है!