परिसीमन आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

[1] परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

[2] परिसीमन आयोग के आदेश जब लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

[IAS (PRE), GS, 2012]
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