केन्द्र, जन वितरण प्रणाली में पॉर्टेबिलिटी सुविधा

केन्द्र, जन वितरण प्रणाली में पॉर्टेबिलिटी सुविधा

  • केन्द्र, जन वितरण प्रणाली में पॉर्टेबिलिटी सुविधा लागू करने पर विचार कर रहा है तथा इस सुविधा का तेजी से विस्तार किया जाएगा।
  • जन वितरण पॉर्टेबिलिटी लागू होने के बाद लोग जन वितरण प्रणाली के किसी भी दुकान से अनाज व अन्य सामग्री प्राप्त कर सकेगें। उन्हें एक दुकान पर आश्रित होने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में लागू की गई है।
  • देश के 82 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। 2.95 लाख पीओएस मशीन राशन दुकानों में लगाए गए है। इस सुविधा से राशन दुकान से अनाज मिलने की प्रक्रिया बेहतर होगी और अनाज की चोरी में भी कमी आएगी। लगभग 2.75 करोड़ जाली, नकली और अवैध राशन कार्डों को रद्द किया गया है। इससे प्रति वर्ष 17,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।
  • अब तक 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जा चुका है।राज्यों को राज्य खाद्य आयोग के गठन करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट देनी चाहिए।
  • उपभोक्ता मामले, खाद्य व जन वितरण मंत्रालय तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयोगों के अध्यक्षों की राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली बैठक थी। श्री पासवान ने जानकारी देते हुए कहा कि यह बैठक अब प्रत्येक तीन महीने में आयोजित की जाएगी।
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