भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

  • स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य उत्‍पादों और इनमें प्रयोग किए जाने वाले योज्‍य पदार्थों के मानकों के संबंध में सख्‍त मानदंड निर्धारित किए हैं ताकि इन उत्‍पादों की सुरक्षा को सुनिश्‍चित किया जा सके।
  • शिशु खाद्य पदार्थों सहित प्रसंस्‍कृत खाद्य पदार्थों के लिए मानकों को खाद्यसुरक्षा और मानक (खाद्य उत्‍पाद मानक और खाद्य योज्‍य पदार्थ) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (स्‍वास्‍थ्‍य अनुपूरक, न्‍यूट्रास्‍यूटिकल्‍स, विशेष पोषक खुराक हेतु खाद्य पदार्थ,विशेष चिकित्‍सीय प्रयोजन हेतु खाद्य पदार्थ,फंक्‍शनल (क्रियात्‍मक) फूड और नॉवल (नवीन भोजन) विनियम, 2016 के तहत विनिर्धारित किया जाता है। इन विनियमों में विभिन्‍न खाद्य उत्‍पादों में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम रंगों सहित अनुमत्‍य योज्‍य पदार्थों के विभिन्‍न  पैरामीटरों और सीमाओं को विहित किया गया है।
  • ‘कोई भी व्‍यक्ति भारतीय मानक ब्‍यूरो प्रमाणन चिह्न के तहत निर्धारित सूत्र (फार्मूला) के अतिरिक्‍त शिशु खाद्य दुग्‍ध पदार्थ (मिल्‍कफूड), शिशु खाद्य सूत्र और दुग्‍ध अन्‍न आधारित अपस्‍तन्‍य (वीनिंग) खाद्य पदार्थ और अनुवर्ती (फोलोअप) खाद्य सूत्र का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण या विक्रय हेतु प्रदर्शन नहीं करेगा’ |
  • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंध किसी किसान या मछुआरे या कृषि प्रचालनों या फसलों या पशुधन या मत्‍स्‍य पालन पर लागू नहीं होते।
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