वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के बारे में-
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) एक वैधानिक संस्था (एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई) है।
- इसकी स्थापना भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत की है ।
- यह
- इसका उद्देश्य देश में संगठित वन्यजीव अपराध पर लगाम लगाना है।
- यह संगठन वन्यजीव अपराध से जुड़ी जानकारी एकत्रित करती है तथा इसे राज्यों तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- इसके गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- इसकी रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथूला और मोरेह में पांच सीमा ईकाइयां है|
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के कार्य-
- यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (जेड) के तहत निम्न कार्य कर सकता हैं-
- अपराधियो को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से सम्बंधित सुचना जानकारी इक्कठा करने
- एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिए;
- अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने;
- सम्बंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनो को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता करने;
- वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण और वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना व भारत सरकार को वन्यजीव अपराध सम्बंधित मुद्दो जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो तथा प्रासंगिक नीति व कानूनो में सलाह देने हेतु अधिकृत किया गया है|
- यह कस्टम अधिकारियो को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, CITES और आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति व जीवो की खेप के निरीक्षण में भी सहायता करना है व सलाह प्रदान करता है |
स्रोत:- भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और राज्य सभा टीवी, डीडी न्यूज़ संबन्धित संस्था की मुख्य वेबसाइट एवं अन्य निजी समाचार पत्र ( द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया,मिंट, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता इत्यादि ) |
नोट:- इस जानकारी का उपयोग केवल शिक्षण कार्य एवं जानकारी के लिए किया जा रहा हैं |