राष्ट्रीय कानून दिवस/ संविधान दिवस
समसामयिक संदर्भ-
- 26 नवम्बर को राष्ट्रीय कानून दिवस/संविधान दिवस के रूप में मनाया गया |
उद्देश्य-
- इसका उद्देश्य संविधान के बारे जागरूकता फैलाना है।
प्रमुख तथ्य-
- भारत में प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था।
- 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार/अंगीकृत किया गया था, एवं आंशिक रूप से लागू किया गया था ।
- इसके बाद 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया।
- भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
संविधान के बारे में-
- इसमें देश के राजनीतिक सिद्धांत, संरचना, विधि, सरकारी संस्थानों की शक्तियों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।
- भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं।
- इसमें सरकार की कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है।
- इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों, राज्य के नीति निदेशक तत्व, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है।
- संविधान में विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है।
- भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्तियों का विभाजन है।
- भारतीय संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
- भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गये हैं।
स्रोत:- भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और राज्य सभा टीवी, डीडी न्यूज़ संबन्धित संस्था की मुख्य वेबसाइट एवं अन्य निजी समाचार पत्र ( द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया,मिंट, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता इत्यादि ) |
नोट:- इस जानकारी का उपयोग केवल शिक्षण कार्य एवं जानकारी के लिए किया जा रहा हैं |